Anti Paper Leak Law 2024 : एंटी पेपर लीक कानून 2024: भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त सजा और भारी जुर्माना

Anti Paper Leak Law 2024

Anti Paper Leak Law 2024 : पीछे कुछ हप्तो मे NEET UG और UGC NET के पेपर लीक हुए जिसे बहुत से candidates सरकार से नराज थे और ये मामला बहुत जज्यादा बड गया है , इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल और गड़बड़ियों को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law ) यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंट्स ऑफ अनफेयर मिंस) (Public Examination (Prevents of Unfair Means) )एक्ट 2024 लागू कर दिया है। इस नए कानून के तहत परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की धांधली करने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

Anti Paper Leak Law 2024
____Anti Paper Leak Act 2024

Anti Paper Leak Law 2024 : नये कानून के तहत सख्त सजा और जुर्माना

केंद्र सरकार ने 21 जून की आधी रात को इस कानून की अधिसूचना जारी की। अब अगर कोई पेपर लीक करता है या आंसरशीट से छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 से 10 साल की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त सेवा प्रदाता दोषी पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार का कहना इसे पेपर लीक के मामले मे कमी आएगी |

15 गड़बड़ियों या कार्य जिन्हें अपराध माना जाएगा

Anti Paper Leak Law 2024 इस कानून के तहत 15 कार्यों को अपराध माना जाएगा, जिनमें प्रमुख हैं:

  • किसी भी परीक्षा का प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी (Answer Key) लीक करना अपराध माना जाएगा।
  • प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी लीक (Answer Key) करने में किसी के साथ भागीदारी करना भी अपराध माना जाएगा।
  • बिना अनुमति के प्रश्नपत्र या ओएमआर (OMR ) शीट अपने पास रखना।
  • परीक्षा के दौरान उत्तर लिखने के लिए किसी की मदद लेना अपराध माना जाएगा।
  • परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी की अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की जाती है, तो इसे अपराध माना जाएगा।
  • परीक्षा की उत्तर पुस्तिका या ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा।
  • बिना अनुमति के कॉपियों के मूल्यांकन में छेड़छाड़ करना।
  • सरकारी एजेंसी द्वारा निर्धारित परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना।
  • मेरिट के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा।
  • सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करना अपराध माना जाएगा।
  • किसी भी परीक्षा कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा।
  • छात्र की सीट व्यवस्था, परीक्षा तिथि या शिफ्ट से छेड़छाड़ करना।
  • किसी परीक्षा प्राधिकरण को उसके कार्य करने से धमकाना या उसमें बाधा डालना।
  • किसी परीक्षा या परीक्षा प्राधिकरण से संबंधित फर्जी वेबसाइट बनाना।
  • फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना या फर्जी परीक्षा आयोजित करना अपराध होगा।

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NEET और UGC NET जैसी परीक्षाओं में सुधार

यह कानून NEET और UGC NET जैसी परीक्षाओं में अनियमितताओं के बीच लाया गया है। अब केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में अनियमितताओं से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत कानून है। अब पेपर लीक करने वालो को छोड़ा नही जायेगा |

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